राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2021, आवेदन की प्रक्रिया एवं लाभ

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लांच किया। इस योजना के अंतर्गत ऐसे मजदूरों को लाभ पहुंचाया जाएगा जिनके पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है जो अपनी आजीविका मजदूरी करके व्यतीत करते हैं। 

दरअसल छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां की अधिकतम आबादी कृषि और उनसे मिलने वाली मजदूरी पर निर्भर है लेकिन छत्तीसगढ़ में खरीफ फसल में ही मजदूरों को पर्याप्त मजदूरी का अवसर मिल पाता है। रबी फसल में मजदूरों को बहुत कम मजदूरी का अवसर मिल पाता है। प्रदेश में किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हैं लेकिन जो भूमिहीन मजदूर है उनके लिए कोई खास योजना नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए Rajiv gandhi gramin bhumihin krishi majdur nyay yojana की शुरुआत की है।

Rajiv gandhi gramin bhumihin krishi majdur nyay yojana

 

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राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2021( rajiv gandhi bhumihin krishi majdur nyay yojana )

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा कृषि भूमिहीन मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 28 जुलाई 2021 को राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 2021 की घोषणा की थी।

वर्ष 2021-22 की प्रथम अनुपूरक बजट के लिए मांग प्रस्ताव पर विधानसभा में बहस हुई थी, जिसका जवाब देते हुए भूपेश बघेल cg राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को प्रस्तावित किया। विधानसभा में चर्चा के बाद 2485.59 करोड़ अनुपूरक बजट पास किया गया। जिसमें से 200 करोड़ रुपए का बजट राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के लिए आवंटित किया गया।

Rajiv gandhi gramin bhumihin krishi majdur nyay yojana के अंतर्गत प्रदेश के भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभार्थी मजदूर के परिवार को इस योजना के द्वारा 6000 रुपये सलाना दिया जाएगा। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी इस योजना के तहत यह राशि डीबीटी ( direct benefit transaction ) के द्वारा दिया जाएगा अर्थात राशि को मजदूरों के बैंक खातों में डायरेक्ट भेजा जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन किसी मजदूर न्याय योजना का लाभ लेने के लिए परिवार के मुखिया को नियत अवधि के अंतर्गत आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2021 से शुरू होगी और 30 नवंबर 2021 अंतिम तारीख है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का लाभ (rajiv gandhi bhoomihin nyay yojana ka labh kya hai )

  • राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन न्याय योजना के द्वारा कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
  • सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 6000 रुपये प्रतिवर्ष भूमिहीन किसी मजदूरों को दिया जाएगा।
  • सरकार द्वारा यह राशि भूमिहीन मजदूर परिवार के मुख्य को दिया जाएगा।
  • इस योजना से भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक प्रबलता मिलेगी।
  • इस योजना के अंतर्गत राशि को लाभार्थी के खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जाएगा अर्थात राशि डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में डाली जाएगी। इससे इस प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहेगी।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का उद्देश्य

  • राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन किसी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • खरीफ फसलों के दौरान भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर तो मिल जाते हैं लेकिन रबी फसलों का रकबा कम होने के कारण उनकी आमदनी में कमी हो जाती है। भूमिहीन मजदूरों के इस आर्थिक कमी को दूर करने का प्रयास इस योजना के द्वारा किया जा रहा है।
  • इस योजना का उद्देश्य भूमि कृषि मजदूरों को ₹6000 सालाना देकर उनकी जीविका को सरल बनाना है।
  • राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना द्वारा भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक प्रबलता प्रदान करना है, जिससे उसे समाज में ऊपर उठने का मौका मिले। 

Rajiv gandhi bhumihin krishi majdur nyay yojana के मुख्य बिंदु

योजना का नामराजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
प्रदेशछत्तीसगढ़
बजट राशि200 करोड़ रुपये
हितग्राहीछत्तीसगढ़ के भूमिहीन किसान मजदूर
उद्देश्यआर्थिक सहायता प्रदान करना
शुभारंभ वर्ष2021-22
सहायता राशि6000 रु./ वार्षिक
आवेदन का प्रकारऑफलाइन एवं ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटrggbkmny.cg.nic.in
आवेदन की अवधि1 सितंबर से 30 नवंबर तक

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पात्रता

राजीव गाँधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की पात्रता के लिए भूमिहीन कृषि मजदूर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
ऐसा कृषक मजदूर जिनके पास अंश मात्र भी कृषि भूमि ना हो और वह शारीरिक श्रम पर निर्भर है वह इस योजना के लिए पात्र हैं।
आवासी उद्देश्य हेतु  धारित भूमि कृषि भूमि नहीं मानी जाएगी अर्थात जिनके पास आवासीय भूमि के रूप में कोई भूमि है तो वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
पंजीकृत मुखिया सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में परिवार को नवीन आवेदन योजना के अंतर्गत प्रस्तुत करना होगा।
मजदूरी करने वाले व्यक्ति के साथ साथ परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई भी कृषि योग्य भूमि ना हो तभी वह इस योजना के लिए पात्र होगा।

अपात्रता

आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी।
यदि मुखिया के पास कोई कृषि भूमि नहीं है और उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से थोड़ी भी कृषि भूमि है तो वह परिवार इस योजना के लिए अपात्र होगा।
यदि किसी कृषक परिवार के पास पट्टे पर प्राप्त कोई शासकीय भूमि तथा वन अधिकार प्रमाण पत्र हो तो उसे कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में रखा जाएगा और वह कृषक परिवार इस योजना के लिए अपात्र होगा।
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को निर्धारित समय अवधि में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके पंजीयन करवाना आवश्यक होगा। यदि वह किसी भी प्रकार से आवेदन नहीं करता है तो वह इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा और इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएगा।
ऐसा परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या कोई संवैधानिक पद से जुड़ा हुआ है या पूर्व सरकारी कर्मचारी व पूर्व में किसी संवैधानिक पद में रह चुका है तो अपात्र माना जाएगा।
वह व्यक्ति जिनके परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील या किसी अन्य पेशे से जुड़ा हुआ हो तो अपात्र होगा।
वह परिवार जिनके किसी भी सदस्य द्वारा आयकर भरा गया हो तो वह भी अपात्र माना जाएगा।
यदि परिवार के मुखिया के माता-पिता के नाम से कृषि भूमि हैं अर्थात परिवार का मुखिया का अपने माता-पिता के उतराधिकार हक में उनकी कृषि भूमि धारण करने की स्थिति होगी।ऐसा परिवार इस योजना के लिए अपात्र होगा।
किसी सरकारी विभाग में सेवा के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत अधिकारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • भुईया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रितिलिपि चस्पा
  • परिवार आवेदन की प्राप्ति

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ, किसे मिलेगा

  • बड़ाई
  • मोची
  • चरवाहा
  • लोहार
  • धोबी
  • नाई
  • पुरोहित
  • पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार
  • वनोपज संग्राहक
  • शासन द्वारा समय-समय पर नियत अन्य वर्ग भी शामिल किया जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का कार्यान्वयन एवं दावा आपत्ति 

प्रदेश स्तर पर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय  योजना का क्रियान्वयन आयुक्त व संचालक भू अभिलेख द्वारा किया जाएगा।
जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर की देखरेख में किया जाएगा
इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थी को इसके पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा
पंजीयन के बाद कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत वार सूची तैयार करके अधिकारी द्वारा भुईया अभिलेखों के द्वारा उनका सत्यापन किया जाएगा।
आपके द्वारा दिए गए आवेदन का सत्यापन तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा और सूची को दावा आपत्ति के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में पेश किया जाएगा।
दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद एक अंतिम सूची बनाकर फाइनल लिस्ट को योजना से संबंधित विभाग में भेज दिया जाएगा।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन


# 1 . इस योजना के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म की आवश्यकता होगी जिसे आप किसी बुक या स्टेशनरी दुकान से ले सकते हैं या फिर आवेदन फार्म को डाउनलोड कर इसका प्रिंट निकलवा लीजिये।

# 2 . आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका नाम, पति/पिता का नाम, वर्ग/जाति, पता, ग्राम का नाम, मोबाइल नंबर, ग्राम पंचायत का नाम, पटवारी का नाम, पटवारी हल्क नंबर जनपद पंचायत का नाम, तहसील, जिला का  विवरण करना होगा।

# 3 . वर्तमान में किए जाने वाले कार्य का विवरण भी भरना होगा। साथ ही परिवार के सदस्य का विवरण, बैंक खाता और आधार का विवरण भी भरना होगा।

# 4 . इसके बाद आवेदन के साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बी-1 खसरा की फोटोकॉपी अटैच कर ग्राम पंचायत में सचिव के पास जमा करना होगा।

# 5 . आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त की जा सकती है।

# 6 . यदि आवेदन में कोई त्रुटि है तो विभाग द्वारा संबंधित आवेदक परिवार से 15 दिनों के भीतर सही जानकारी प्राप्त करते हुए अनुदान राशि कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन


# 1 . Rajiv gandhi gramin bhumihin krishi majdur nyay yojana का ऑनलाइन आवेदन या पंजीयन करने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइ rggbkmny.cg.nic.in में जाते हैं।

# 2 . इसके बाद वेबसाइट का मुख्य पेज खुलेगा।

# 3 . मुख्य पेज पर आपको रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

# 4 .इसके बाद आपके स्क्रीन पर आवेदन पेज खुल जाएगा।

# 5 . आवेदन पेज में पूछी गई सभी जानकारी आधार नंबर, नाम बैंक पासबुक नंबर, मोबाइल नंबर, हल्क नंबर, ग्राम पंचायत का नाम  जैसे विवरण भरना होगा।

 # 6 . सभी विवरण को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी-1 को अपलोड करना होगा।

# 7 .  इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करने के पर इस योजना के लिए पंजीयन हो जाएगा।

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन मजदुर न्याय योजना से सम्बंधित और अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करे।

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कहाँ का है ?

छत्तीसगढ़

राजीव गाँधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में कितना राशि दिया जाएगा ?

6000 रु / वार्षिक

राजीव गाँधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का आवेदन कब से शरू होगा ?

1 सितम्बर 2021

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